भीड़ हिंसा में तबरीज़ अंसारी की मौत, कोर्ट ने 10 आतंकियों को दोषी करार दिया
झारखंड में तबरीज़ अंसारी की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, एडीजी वन कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला. जज अमित शेखर ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को दोषी करार दिया.
2019 में, तबरेज़ अंसारी को सराय किला पुलिस स्टेशन की सीमा में पीट-पीट कर मार डाला गया था। इस मामले में पांच प्रावधानों के तहत दस चरमपंथियों को दोषी घोषित किया गया है. इसके अलावा इस मामले में दो आरोपियों को नाकाफ़ी सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया.
कोर्ट 5 जून को अपराधियों की सजा का ऐलान करेगी. जिन आरोपियों को सजा सुनाई जायेगी उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, महेश महली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महली, सनामु प्रधान और भीम सेन मंडल शामिल हैं.
भीड़ की हिंसा में उग्रवादियों ने तबरेज़ अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद तबरेज़ अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने करीब सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. एफआईआर में कहा गया था कि तबरेज़ अंसारी को जमशेदपुर से खरसावां आने के दौरान डीहा गांव में रोका गया और बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया. अगले दिन 22 जून को पुलिस तबरेज़ को थाने ले गयी और जेल भेज दिया.जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई.
गौरतलब है कि तबरीज़ अंसारी को 18 और 19 जून को भीड़ ने बुरी तरह पीटा था और चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर न सिर्फ प्रताड़ित किया गया था, बल्कि 'जय श्री राम' के नारे भी लगाए थे. .उन्हें 'बजरंग बली' का जाप करने के लिए भी मजबूर किया गया। घटना से कुछ दिन पहले तबरीज़ की शादी हुई थी