केन्द्र सरकार ने पैन और आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है. सरकार द्वारा दी गई आखरी तारीख तक अगर आप आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. गौरतलब है कि आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण ऐसा हुआ है. जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पास कराया है.
पैन हो जाएगा बंद
अगर कोई व्यक्ति आखरी तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानी उसका वित्तिय लेनदेन में पैन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. जहां भी पैन कार्ड की जरूरत होगी वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. इसका सीधा असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, डीमैट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर पडे़गा.
अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है. क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. अब ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भरना ही होगा.
इस तरह PAN बंद होने से बचाऐं
ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाना होगा. यहां पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. एक नया विंडो खुल जाएगा. इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें. इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया.
SMS के जरिए भी कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक
आप आधार और पैन को SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा.
ऐसे भेजे SMS
UIDAIPAN (12 अंकों का आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों का पैन नंबर)